आम जनता / हितधारक को सूचित किया जाता है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) युवाओं हेतु शिक्षुता के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 में संशोधन पर टिप्पणी / सुझाव आमंत्रित करता है।
कोई भी व्यक्ति/हितधारक अपनी टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक हैं, वह ईमेल के माध्यम से भेज सकता है। मेल anita.sriv@nic.in पर इसके प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर भेजा जा सकता है।
‘अप्रेंटिस पर शिक्षुता अधिनियम, 1961 पर कांसेप्ट नोट’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2021 है।