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अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 में संशोधन पर सुझावों का आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Apr 09, 2021
अंतिम तिथि :
May 10, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

आम जनता / हितधारक को सूचित किया जाता है कि कौशल विकास और उद्यमिता ...

आम जनता / हितधारक को सूचित किया जाता है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) युवाओं हेतु शिक्षुता के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 में संशोधन पर टिप्पणी / सुझाव आमंत्रित करता है।

कोई भी व्यक्ति/हितधारक अपनी टिप्पणी/सुझाव भेजने के इच्छुक हैं, वह ईमेल के माध्यम से भेज सकता है। मेल anita.sriv@nic.in पर इसके प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर भेजा जा सकता है।

‘अप्रेंटिस पर शिक्षुता अधिनियम, 1961 पर कांसेप्ट नोट’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2021 है।

फिर से कायम कर देना
1081 सबमिशन दिखा रहा है
lucky nag
lucky nag 5 साल 1 महीना पहले
The Apprentices Act, 1961 provides for regulation and control of training of apprentices. Section 3-A of the Act makes provisions for reservation of training places for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but there is no provision for reservation of training places for the Other Backward Classes (OBCs).
Prabhat Kumar
Prabhat Kumar 5 साल 1 महीना पहले
देश में संसाधनों की इतनी कमी नहीं है की लोगों को आपदा के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़े। विडंबना इस बात की है कि कुछ वर्ग केवल इस बात का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं कि अब किस चीज की डिमांड बढ़ने जा रही है और फिर कृत्रिम अभाव बना/बनवा कर कालाबाजारी शुरू कर दी जाती है। इन लोगों की नैतिकता इतनी गिर जाती है की यह लोगों की जिंदगी बचाने वाली औषधियों तथा ऑक्सीजन इत्यादि की कालाबाजारी भी शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों का एक डाटाबेस तैयार किया जाए तथा इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए फर्म कोअवैध किया जाए