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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

 केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है। यह नया मसौदा विधेयक पुरानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को बदलकर एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद कानून लाने का उद्देश्य रखता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान एक ऐसा कानून बनाने पर है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखे और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दे। मसौदा विधेयक में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

आपके सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार इस मसौदा विधेयक पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यापार-अनुकूल कानून को आकार देने की पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आमंत्रित हैं, जिसे MyGov प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भाग लेने का तरीका:

1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा यहाँ देखें
2. अपने सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार निम्नलिखित प्रारूप में 26 जून 2024 तक प्रस्तुत करें।

क्रमांकविधेयक के ड्राफ्ट की खण्ड संख्याखण्ड का शीर्षकप्रस्तावित संशोधन, यदि कोई होकारण, कॉमेंट या विचार

फिर से कायम कर देना
546 सबमिशन दिखा रहा है
UjjawalNayak_4
UjjawalNayak_4 2 साल 2 सप्ताह पहले
नमस्ते सर, हम सभी को अपना लोकतन्त्र बचाए रखना है, कैसे बचाए ये निम्नलिखित है,,,,,,।। एक्ज़िट पोल पर प्रतिबंध चुनावी खर्च पर सीलिंग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान जागरूकता और प्रसार नोटा मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल तकनीकी का प्रयोग
mygov_1717991392149497247
Rajiv Bhargava
Rajiv Bhargava 2 साल 2 सप्ताह पहले
आपकी पूरी टीम को बधाई।चौथी बात यह है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोका जाए जो देश के विकास में बाधा बन रहा है। पांचवी बात किसी प्रकार की दी जाने वाली फ्री सुविधा बढ़ हो।फ्री सुविधा मिलने व्यक्ति कामचोर एवं निकम्मा हो जाता है। छोटे छोटे व्यवसाय करें एवं कमाएँ।जैसे गाय के गोबर से बहुत प्रोडक्ट बनाये जा रहे हैं।भगवान को चढ़े हुए फूलो से अगरबत्ती बनाई जा सकती है।आखरी बात कागज का उपयोग को कम करने के पेपरलेस पद्धति लागू की जाए क्योंकि पेपर की बर्बादी बहुत हो
Rajiv Bhargava
Rajiv Bhargava 2 साल 2 सप्ताह पहले
आपकी पूरी टीम को बधाई।मैं अपना सुझाव देश के विकास के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले जनसंख्या व्रद्धि पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरी बात हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य रूप से यह कर्तव्य हो है कि वह जो वो पेड़ लगाये उसकी बड़े होने तक वह पूरी जिम्मेदारी रहे। साथ ही घर के छत का पानी को वाटर सिस्टम लगाकर अपने ट्यूबवेल से जोड़े या सोखता बनाकर पानी का जमीन में जाने से पानी का लेवल ज्यादा नीचे चला गया है उसमें सुधार आएगा। तीसरी बात जहां पर गर्मी में नदियां सुख जाती है उनका गहरी करण किया जिससे पानी गर्मी में भी भरा रहे है।
TANU PRIYA
TANU PRIYA 2 साल 2 सप्ताह पहले
SI No./Clause No.: 15.2 Title of the Clause: Exemptions from Excise Duty Proposed Modification: Current Text: "Goods manufactured by small-scale industries are exempt from excise duty." Suggested Text: "Goods manufactured by small-scale industries with an annual turnover not exceeding INR 50 lakhs are exempt from excise duty." Reason for Modification: The current exemption does not specify the criteria for what constitutes a small-scale industry, leading to potential misuse. Specifying a turnover threshold clarifies the exemption and ensures that only genuinely small-scale industries benefit from this provision. Comments/Remarks: Setting a clear turnover threshold aligns with existing financial standards and helps in easy identification and verification of eligible industries, thereby simplifying enforcement and compliance.
sunil a karigar
sunil a karigar 2 साल 2 सप्ताह पहले
My first opinon is about welding work and all industrial DOT is giving time fire permission and first ade traning should compulsury .My second opnion is all govt work safety precution is compulsury like safety shoe.,eflecting jaket,safety belt, safety cone,safety work progrss bord.