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केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित

 केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024 पर सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Jun 07, 2024
अंतिम तिथि :
Jun 26, 2024
18:15 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद ...

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा तैयार किया है। यह नया मसौदा विधेयक पुरानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 को बदलकर एक व्यापक और आधुनिक केंद्रीय उत्पाद कानून लाने का उद्देश्य रखता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राथमिक ध्यान एक ऐसा कानून बनाने पर है जो व्यापार करने में आसानी को ध्यान में रखे और अनावश्यक प्रावधानों को हटा दे। मसौदा विधेयक में 12 अध्याय, 114 (एक सौ चौदह) धाराएँ और दो अनुसूचियाँ शामिल हैं।

आपके सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार इस मसौदा विधेयक पर एक कुशल, स्पष्ट और व्यापार-अनुकूल कानून को आकार देने की पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया में आमंत्रित हैं, जिसे MyGov प्लेटफार्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भाग लेने का तरीका:

1. CBIC की वेबसाइट पर 'केंद्रीय उत्पाद विधेयक, 2024' का मसौदा यहाँ देखें
2. अपने सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार निम्नलिखित प्रारूप में 26 जून 2024 तक प्रस्तुत करें।

क्रमांकविधेयक के ड्राफ्ट की खण्ड संख्याखण्ड का शीर्षकप्रस्तावित संशोधन, यदि कोई होकारण, कॉमेंट या विचार

फिर से कायम कर देना
546 सबमिशन दिखा रहा है
CHANDA NAGARAJU
CHANDA NAGARAJU 2 साल 2 सप्ताह पहले
While direct taxes are imposed on income and profits, indirect taxes are levied on goods and services. A major difference between direct and indirect tax is the fact that while direct tax is directly paid to the government, there is generally an intermediary for collecting indirect taxes from the end-consumer.
CHANDA NAGARAJU
CHANDA NAGARAJU 2 साल 2 सप्ताह पहले
ఎక్సైజ్ డ్యూటీని వస్తువుల తయారీదారు చెల్లించాలి మరియు వినియోగదారు కాదు. కస్టమ్ డ్యూటీని వస్తువుల దిగుమతిదారు చెల్లించాలి. ఎక్సైజ్ సుంకం మరియు కస్టమ్ డ్యూటీకి సంబంధించి అనేక నిబంధనలు సాధారణం, ప్రధాన వ్యత్యాసం ప్రశ్నార్థకమైన వస్తువుల ఉత్పత్తి ప్రదేశం
CHANDA NAGARAJU
CHANDA NAGARAJU 2 साल 2 सप्ताह पहले
భారతదేశంలో తయారు చేయబడిన లేదా ఉత్పత్తి చేయబడిన అన్ని ఎక్సైజ్ వస్తువులు CENVAT అని పిలువబడే సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని కలిగి ఉంటాయి . మరమ్మత్తు చేయబడిన లేదా రీకండిషన్ చేయబడిన వస్తువులకు ఈ చట్టం వర్తించదని గమనించాలి.