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शिकायत निवारण तंत्र-2021 पर एनसीवीईटी के मसौदा दिशानिर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on draft Guidelines of NCVET on Grievance Redressal Mechanism-2021
आरंभ करने की तिथि :
Sep 10, 2021
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 ...

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना संख्या SD-17/113/2017-E&PW के माध्यम से एक व्यापक कौशल नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, दोनों लंबी और अल्पकालिक, और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

एनसीवीईटी को शिकायत निवारण से संबंधित निम्नलिखित कार्यो का कार्यभार भी दिया गया है:
a. एनसीवीईटी के तत्वावधान में मान्यता प्राप्त निकायों के कामकाज से संबंधित किसी भी सूचीबद्ध शिकायतों के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) को निवारण प्रदान करें।
b. मान्यता प्राप्त निकायों को अपने संबंधित पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) की शिकायतों का निवारण करने के लिए, और किसी भी दंड सहित उपचारात्मक कार्रवाई प्रदान करना।
एनसीवीईटी को शिकायतों के निवारण के लिए मान्यता प्राप्त निकायों के दायित्वों को बताते हुए शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश तैयार करने और शिकायत निवारण की एक प्रणाली की स्थापना पर सिफारिशें प्रदान करने का कार्यभार भी दिया गया है।

उपरोक्त जनादेश के अनुसरण में, एनसीवीईटी ने 'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' का मसौदा विकसित किया है।
यह दस्तावेज उन शिकायतों की श्रेणियों को समाहित करता है जिन्हें एनसीवीईटी और उसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा निपटाया जाएगा, और एनसीवीईटी और इसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा हितधारकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की विभिन्न श्रेणियों को संबोधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र की संपूर्ण प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करना है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण के अपेक्षित/संभावित परिणामों का वर्णन करना भी है।

जनता से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' के मसौदे को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- PDF(847KB)

फिर से कायम कर देना
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Adv Praveen Pratap
Adv Praveen Pratap 4 साल 8 महीने पहले
सर जी,आपको न्यायपालिका में भ्रष्टाचार दिखाने से मेरा मतलब जो सक्षम व्यक्ति भ्रष्टाचार देखना चाहे उसे स्पष्ट रूप से दिखा जा सकता है। मैंने तो जब भी दिखाने का प्रयास किया किंतु कोई देखने को तैयार नहीं हुआ। यह सही है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ें दशकों पुरानी हैं इसलिए सुधारात्मक प्रक्रिया उच्चस्तरीय होनी चाहिए जो आम व्यक्ति तक की समझ में आए। जिस देश की न्यायिक व्यवस्था जितनी ईमानदार और मजबूत होगी उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। बिना मजबूत न्यायिक व्यवस्था के देश का विकास बेमानी ह
Adv Praveen Pratap
Adv Praveen Pratap 4 साल 8 महीने पहले
सर जी,देश के कानून में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है,यह सुधार जिलास्तर पर अति आवश्यक है,आमजन को न्यायिक सुधार दिखना भी चाहिए।भ्रष्टाचार विहीन न्यायपालिका का निर्माण होना चाहिए। न्याय के प्रति आमजन का विश्वास कायम करना ही होगा। इस समय यही कहा जा सकता है अंधेर नगरी....वाली कहावत न्यायपालिका के प्रति आमजन की बन गई है। यह परिवर्तन आमजन में न्यायपालिका के प्रति विश्वास जाग्रत करने हेतु आवश्यक है। भ्रष्टाचार यदि न दिखता हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। आप सुधार हेतु सक्षम हैं। सर जी सादर प्रणाम
Dinesh kumar sharma
Dinesh kumar sharma 4 साल 8 महीने पहले
सरकारी अस्पतालों मे मूलभूत सुविधाओं की अब भी जरूरत है।नीमच जिले मे डेंगू से निपटने के ब्लड कोपोनेंट सेपरेशन यूनिट की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही हैं लेकिन एक दशक बाद भी यह सुविधा नही मिली।
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